एनआइए की ओर से पेश आरोप पत्र में उसके खिलाफ पुख्ता प्रमाण नहीं हैं। परिवादी को एक अन्य आरोपी के कथन के आधार पर षड्यंत्र में शामिल माना है। सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगने की आशंका जताते हुए जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया है। लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए।
यह था मामला
5 दिसंबर 2023 को रोहित और नितिन ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें एनआइए ने गोल्डी बरार को भी आरोपी माना है।
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