scriptLok Sabha Election 2019: चुनाव आचार संहिता लागू, जानें हर महत्वपूर्ण बात | Lok Sabha election dates 2019 schedule Achar Sanhita 2019 in Rajasthan | Patrika News

Lok Sabha Election 2019: चुनाव आचार संहिता लागू, जानें हर महत्वपूर्ण बात

locationजयपुरPublished: Mar 10, 2019 07:02:50 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

चुनाव आयोग ने रविवार को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया।

eci
जयपुर। चुनाव आयोग ने रविवार को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव की तारीखों (Lok Sabha election dates 2019 schedule) का ऐलान कर दिया। राजस्थान में दो चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 29 अप्रेल को 13 सीटों पर और दूसरे चरण में 6 मई को 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान सहित पूरे देश में आदर्श आचार संहिता (Achar Sanhita 2019) लागू हो गई। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही राज्य सरकार के मंत्रियों, बोर्ड आयोग में लगे राजनेताओं के वाहनों से लाल बत्ती हटा दी जाएगी, इधर आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में राजनेताओं पर सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने,शिलान्यास उद्धाटन घोषणा करने पर भी रोक लग गई है।
1. राज्य सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले ,नई नियुक्तियां और नई छूट नहीं दे सकेगी

2.जनप्रतिनिधि सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे और न ही कोई उद्धाटन कर पाएंगे

3.सरकार नई योजनाओं को स्वीकृति नहीं दे सकेगी योजना की समीक्षा भी नहीं कर सकेगी
4.सांसद और विधायक कोष से राशि जारी नहीं की जा सकेगी
5.नए कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति ,टेंडर जारी नहीं किए जा सकते
6.सरकारी विज्ञापनों और वेबसाइट पर सीएम और जनप्रतिनिधियों के फोटो नहीं लग पाएंगे
7.बिना आयोग की स्वीकृति के धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक भाषण और सभा नहीं हो सकेगी
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, राजस्थान में दो चरणों में होंगे चुनाव, जानें Date

इन कार्यों पर असर नहीं

1.पूर्व में चल रहे विकास कार्य पूरे किए जा सकेंगे
2.सरकारी वाहन का उपयोग केवल कार्यालय से घर तक कर पाएंगे
3.आपदा कार्यों में सहायता दी जा सकेगी
4. राजनीति दल अपने घोषणा पक्ष में वो ही वायदे करेंगे जो पूरे किए जा सकेंगे

सामान्य नियम :
– कोई भी दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले।
– राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न ही व्यक्तिगत।
– धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
– मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें। जैसे-रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि।
– किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग न करें।
– किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डालें।
– राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हों।

राजनीतिक सभाओं से जुड़े नियम :
– सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाए।
– दल या अभ्यर्थी पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है, वहॉं निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है।
– सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त करें।
– सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें।

जुलूस संबंधी नियम :
– जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें।
– जुलूस का इंतजाम ऐसा हो, जिससे यातायात प्रभावित न हो।
– राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात कर लें।
– जुलूस सड़क के दायीं ओर से निकाला जाए।
– जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग न करें, जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके।
मतदान के दिन संबंधी नियम :
– अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दें।
– मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिह्न, अभ्यर्थी या दल का नाम न हो।
– मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जाए।
– मतदान केन्द्र के पास लगाए जाने वाले कैम्पों में भीड़ न लगाएं।
– कैम्प साधारण होने चाहिए।
– मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट प्राप्त करें।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो