
जयपुर। राज्य सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब आवेदकों को अत्यधिक संख्या में दस्तावेज ई-मित्र केंद्र पर अपलोड करवाने नहीं होंगे बल्कि जन आधार पोर्टल से सीधे ही लिए डेटा लिए जा सकेगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। इस संबंध में जिलों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। अभी तक आवेदन पत्र के साथ लोगों को मूल निवास के संबंध में दस वर्षों से निवासरत होने के सबूत के तौर पर पानी-बिजली के बिल, राशनकार्ड, मार्कशीट, पिता का मूल निवास सहित कई अन्य दस्तावेज मूल कॉपी में अपलोड़ करने पड़ते हैं।
जिसके अनुसार अभी तक आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी दस्तावेजों के माध्यम से आवेदक को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होती थी, अब ऐसी समस्त सूचनाएं, जो आवेदक के संबंध सत्यापित करनी आवश्यक हो उन्हें स्टेट रेजीडेंट डेटा हब, जन आधार डेटा, राज ई-वेल्ट आदि राज्य सरकार के पोर्टल्स से सत्यापित की जा सकेगी। जिन आवेदकों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, उनकी सूचनाएं व जानकारी हार्ड कॉपी के माध्यम से ही ली जाएगी।
Published on:
03 Oct 2021 08:29 pm
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