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नगर निगम : पार्षद का चुनाव अवैध घोषित

नगर निगम के वार्ड संख्या नौ के निर्वाचित पार्षद दिनेश कांवट के निर्वाचन को शहर की एडीजे कोर्ट -10 ने अवैध व शून्य घोषित कर दिया है।

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भोपाल

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Ajay Sharma

Sep 09, 2016

Councillors election Declared illegal

Councillors election Declared illegal

जयपुर. नगर निगम के वार्ड संख्या नौ के निर्वाचित पार्षद दिनेश कांवट के निर्वाचन को शहर की एडीजे कोर्ट -10 ने अवैध व शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने यह फैसला चुनाव में 64 मतों से पराजित हुए निर्दलीय प्रत्याशी कमल किशोर गुप्ता की चुनाव याचिका पर दिया।

कोर्ट ने माना, नियमों की पालना नहीं की गई

एडीजे भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने फैसले में कहा कि चुनावों में राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम, 2009 के उपबंधों की पालना नहीं की गई है। याचिका में कमल ने कहा था कि था कि चुनाव अधिकारियों ने नामांकन पत्रों की सही प्रकार से जांच नहीं की और गलत नामांकन पत्रों को रद्द नहीं किया। जिसके कारण दिनेश कांवट चुनावों में विजयी रहा और वह 64 वोटों से हार गया।

मतदाता पत्र में नाम ही बदल दिया प्रत्याशी का

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि दिनेश कांवट ने दिनेश कुमार शर्मा के नाम से नामांकन पत्र भरा, उसे भाजपा का सिंबल भी इसी नाम से मिला। इसके बावजूद मतपत्रों में चुनाव अधिकारी ने उसका नाम दिनेश कांवट छाप दिया, जो नियमानुसार गलत है। दिनेश कांवट ने चुनावों के लिए नामांकन पत्र ही नहीं भरा और ना ही अमानत राशि जमा कराई। उसने भाजपा के प्रत्याशी होने के संबंध में कोई भी प्रमाण चुनाव अधिकारी को नहीं दिया। इसके बावजूद निर्वाचन अधिकारियों ने नियमों की अवहेलना करते हुए कांवट के पक्ष में परिणाम घोषित कर विजयी घोषित कर दिया।

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