
जयपुर . महानगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय-1 ने मुहाना में 6 जुलाई 2012 को चाय नहीं बनाने पर मिट्टी का तेल डालकर भाभी की हत्या करने के मामले में आरोपित ननद को आजीवन कारावास व 6 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। मुहाना के किशोरपुरा गांव में भाभी मीरा कंवर की हत्या के मामले में ननद को यह सुजा सुनाई।
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मामले के अनुसार आरोपित ननद मुहाना स्थित अपने माता-पिता के घर आई हुई थी। यहां उसके भाई की पत्नी मीरा कंवर ने सभी को चाय बनाकर पिलाई। चाय अच्छी नहीं बनाने की बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। 6 जुलाई 2012 को पुलिस को दिए पर्चा बयान एवं मजिस्ट्रेट को दिए मृत्युकालीन बयानों में मीरा कंवर ने केवल ननद पर ही केरोसीन डालकर माचिस से आग लगा कर जलाने के आरोप लगाय थे। मीरा की 7 जुलाई को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मीरा की 2001 में शादी हुई थी और उसके दो बेटे भी हुए।
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पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले को पांच साल की सजा
शराब पीकर पत्नी को प्रताडित कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में महिला उत्पीडऩ एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत में जज रेखा राठौड़ ने अभियुक्त पति पवन हरिजन को 5 साल की जेल एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक राजेन्द्र शर्मा ने कोर्ट को बताया कि राजू लाल हरिजन ने 16 मई 2012 को बस्सी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बहन रीना की शादी 21 जनवरी 2012 को पवन के साथ हुई थी। पवन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। मोटरसाइकिल की भी मांग कर रहा था। 15 मई को उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति व ससुर हजारी लाल को गिरफ्तार कर धारा 304 बी दहेज हत्या व धारा 498 दहेज प्रताडऩा के अपराध में चालान पेश किया।
Published on:
27 Oct 2017 11:00 pm
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