
जयपुर। नए आपराधिक कानून लागू होने पर आज से एफआईआर दर्ज होने की शिकायत लेकर जगह-जगह भटकने की जरूरत नहीं है। अब ई-मेल, वाट्सऐप से थाने को सूचना भेजने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। नया कानून लागू होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की सभी थाना पुलिस, जेल और एफएसएल कर्मियों से वीसी के जरिए रूबरू होते हुए यह बात कहीं।
मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित गृह विभाग (विधि विभाग) की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि क्रूर अंग्रेजी शासन द्वारा दमन व दंडात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए आपराधिक कानूनों को समाप्त कर आज से पूरे राज्य में नया कानून लागू हो गया हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में पीड़ित को जल्द न्याय दिलाने और अपराधी के पुनर्वास की भावना को प्राथमिकता दी गई है। नए आपराधिक कानूनों में युवाओं के प्रति ऐसे भविष्य की कल्पना की गई है जहां छोटे अपराधों में दंड के बजाए सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि शासन, कानून और आपराधिक न्याय प्रणाली में आज से एक नए युग का प्रारंभ हो चुका है। नए कानूनों की जानकारी सभी को मिलनी चाहिए। पुलिस थानों, चौकियों और कार्यालयों में इसकी जानकारी दी जाए। पुलिस के प्रति समाज में विश्वास बनाए रखा जाए और अपराधियों में भय व्याप्त हो। नए कानूनों के तहत ही आज से एफआईआर दर्ज की जाएगी।
सीएम भजनलाल शर्मा ने देशवासियों को गुलामी की निशानी से मुक्ति दिलाने वाले इन कानूनों को प्रभावी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया। इस दौरान डीजीपी व गृह विभाग के अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ रहे। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश हजारों पुलिसकर्मी, सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र भी मीटिंग से जुड़े।
Updated on:
01 Jul 2024 03:49 pm
Published on:
01 Jul 2024 03:46 pm
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