
क्लेम के लिए गवाह की नहीं होगी जरूरत
लॉकडाउन (Lockdown) लगने के बाद से ही डाक विभाग (Postal department) आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए लगातार नई नई कवायद कर रहा है। हालांकि अब अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया (Process) शुरू हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी विभाग (Department) प्रयास कर रहा है कि उपभोक्ताओं डाक विभाग से जुड़े छोटे छोटे कामों के लिए डाकघरों (Post Offices) तक नहीं आना पड़े। अपनी इस प्रयास के तहत अब डाक विभाग ने डाकघर में छोटी बचत योजनाओं में निवेश (Invest) करने वालों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC), केवीपी (KVP) सहित पोस्ट ऑफिस की सभी स्माल सेविंग्स स्कीम के क्लेम को स्वीकार करने के लिए गवाहों की डाकघर में मौजूदगी यानी फिलिकल प्रजेंस जरूरी नहीं होगी है। यह काम अब कुछ डॉक्यूमेंट दिखा कर ही करवाया जा सकेगा।
दस्तावेज दिखाने से मिल सकेगा क्लेम
आपको बता दें कि देखने में आ रहा था कि मृत व्यक्तियों के नॉमिनी जब अपना क्लेम लेने डाक विभाग आ रहे थे तो उस दौरान उन्हें पोस्ट ऑफिस के अधिकारी दो गवाह साथ लाने के लिए दबाब डाल रहे हैं। जिसे देखते हुए अब विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं जिसके मुताबिक यदि अगर गवाह का हस्ताक्षर किया हुआ सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ अटैच है तो पोस्ट ऑफिस को क्लेम स्वीकार करना होगा और वह क्लेम देने से मना नहीं कर सकता।
पहचान पत्र के लिए डॉक्यूमेंट्स
जो व्यक्ति अपने मृत परिजन का क्लेम लेना चाहते हैं उन्हें डाक विभाग में क्लेम का दावा करने के लिए गवाहों के पहचान पत्र दिखाने होंगे। इसकेलिए वह गवाह के पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड , पैन कार्ड,पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ,फोटो के साथ राशन कार्ड ,पोस्ट ऑफिस आईडी कार्ड, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड आदि जो सेल्फ अटेस्टेड हो ले जा सकेंगे।
एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स
वहीं एड्रेस प्रूफ के लिए उन्हें आधार कार्ड, पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस,वोटर आईडी कार्ड, फोटो के साथ राशन कार्ड की कॉपी देनी होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी कोई भी पहचान पत्र जिस पर एड्रेस लिखा हो, जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी सैलरी स्लिप,नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की ओर से जारी लेटर जिसमें नाम, पता, बिजली का बिल, पानी बिल, गैस बिल आदि की जानकारी हो, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेंट कंपनी और बैंक द्वारा जारी लाइसेंस एग्रीमेंट, पोस्ट ऑफिस का पासबुक, बैंक अकाउंट का पासबुक,बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की फोटोकॉपी भी एड्रेस प्रूफ के लिए काम आ सकेगी।
Published on:
06 Oct 2020 04:09 pm
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