
अब अनुमोदन के बाद ही विभागों में हो सकेंगे तबादले
जयपुर
राज्य में तबादलों करने की अवधि खत्म होने के साथ ही तबादलों ( transfers ) पर फिर से प्रतिबंध लग गया है। तबादलों पर प्रतिबंध लगने के साथ ही प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ( Department of Administrative Reforms and Coordination ) की ओर से गुरूवार को एक परिपत्र जारी किया गया है। इसके मुताबिक अब अगर सरकारी विभाग ( government departments ) राज्य हित में कोई तबादला करना चाहते हैं तो वो ऐसे तबादले अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे। राज्य हित के लिए किए जाने वाले अति आवश्यक तबादलों के लिए संबंधित विभागों को परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इस बारे में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को प्रस्ताव भिजवाना होगा।
विभाग से अनुमोदन होने के बाद ही स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश जारी किए जा सकेंगे। परिपत्र के जरिए सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभागीय प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही परिपत्र में कार्मिकों को एपीओ करके इच्छित स्थानों पर लगाने के लिए प्रस्ताव शिथिलन के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाने को भी स्थानांतरण की मूल भावन के विपरीत बताया गया है। गौरतलब है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से 15 सितंबर को एक आदेश जारी करके राज्य में तबादलों पर से 31 अक्टूबर तक के लिए प्रतिबंध हटाया गया था। प्रतिबंध हटाने की अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में विभागीय स्तर पर किए जाने वाले तबादलों पर प्रतिबंध लग गया है। अब प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुमोदन से ही राज्य हित में तबादले किए जा सकते हैं।
Published on:
05 Nov 2020 07:40 pm
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