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अब सभी शहरों में 40 फीट चौड़ी सड़क पर खुलेंगे रिसोर्ट

सरकार ने विकासकर्ताओं के लिए खोला राहत का पिटारा

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अब सभी शहरों में 40 फीट चौड़ी सड़क पर खुलेंगे रिसोर्ट

अब सभी शहरों में 40 फीट चौड़ी सड़क पर खुलेंगे रिसोर्ट

जयपुर। राज्य सरकार ने टाउनशिप नीति में बड़े बदलाव कर दिए हैं। रिसोर्ट के लिए अब न्यूनतम 40 फीट चौड़ी सड़क पर अनुमति मिल जाएगी। बड़े व छोटे सभी शहरों में यही मापदंड लागू होंगे। इसके अलावा नाम हस्तांतरण के मामलों में सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने की बंदिश खत्म कर दी गई है। साथ ही चार्टर्ड इंजीनियर स्तर पर अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने पर ही टाउनशिप में विकासकर्ता के गिरवी रखे गए 12.5 प्रतिशत मुक्त कर दिए जाएंगे। नगरीय विकासविभाग ने नीति में बदलाव को लेकर बुधवार को आदेश जारी कर दिए।

अब तक भूखंडधारी होते रहे परेशान
चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने पर निकाय टाउनशिप में गिरवी रखे 12.5 प्रतिशत भूखंडों को कर मुक्त कर सकेंगे। हालांकि, 5 से 10 प्रतिशत मामलों में रेण्डमली जांच होगी। टाउनशिप में आंतरिक विकास कार्य पूरे होने भूखंड गिरवी रखे जाते रहे हैं और काम पूरा होने के बाद ही इन्हें मुक्त किया जाता है। अभी तक जेडीए परिधि क्षेत्र में ही ऐसी कई टाउनशिप हैं, जहां विकास नहीं किया गया। जेडीए ने ऐसे गिरवी भूखंडों को लेकर उनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस राशि से उस योजना में विकास कार्य कराए जाएंगे।

ब्याज से राहत
निजी खातेदारी योजनाओं के भूखंडधारियों को बड़ी राहत दी गई है। किसी योजना का पहले लग गया हो नियमन शिविर, लेकिन कोई भूखंडधारी पट्टे के लिए बाद में आवेदन करता है तो शिविर की तिथि से लगने वाला 15 प्रतिश्त ब्याज अब नहीं लगेगा। अब बिना ब्याज व बिना शिविर के भूखंडधारी ले सकेंगे पट्टा। अभी तक जेडीए सहित कई निकाय मनमर्जी की दर से ब्याज वसूल रहे थे।

यह भी बदलाव

1. संशोधित मानचित्र— टाउनशिप योजना का ऐसा एकल भूखंड, जिस पर एक से अधिक ब्लॉक का निर्माण किया जाना हो। एक या इससे अधिक ब्लॉक का निर्माण पूरा कर लिया गया हो या इसके बाद उन ब्लॉक का पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी हो गया हो तो भी शेष ब्लॉक के निर्माण के लिए संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर सकेंगे।
2. नाम हस्तांतरण— नाम हस्तांतरण के मामलों में सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी नहीं करनी होगी। आदेश के तहतह भूखंड का हस्तांतरण पंजीकृत विक्रय पत्र या पंजीकृत गिफ्ट डीड किया गया है तो सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित कराने की बंदिश नहीं होगी। भूखंड के खरीद-बेचान की सूचना जैसे ही ऑनलाइन प्राप्त होगी, तब भी निकाय नामान्तरण की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। इसके लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
3. निजी खातेदारी योजनाओं में अब जल्द पट्टा मिलेगा। पट्टे के लिए निकाय अब मौका मुआयना नहीं कराएंगे। सरकार ने इस संबंध में निकायों को आदेश दिए हैं। मुआयना में लगने वाले समय की बचत होगी।
4. जिन आवासीय योजनाओं में हाईटेंशन लाइन या मास्टरप्लान व सेक्टर प्लान की अधिक सड़कों के कारण कुल सड़कों का क्षेत्रफल 20 से 22 प्रतिशत से अधिक होगा, वहां हाईटेंशन लाइन क्षेत्र की गणना सड़क, पार्क, ओपन स्पेस, स्कूल, हॉस्पिटल के आरक्षित क्षेत्र में की जाएगी। न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्र ओपन स्पेस या पार्क के लिए रखना अनिवार्य होगा।