
overload truck
जयपुर।
राज्य में खजिनों की लोडिंग में लगे वाहनों को खाली वाहन का वजन परिवहन विभाग में उनके वाहन-एप पर दर्ज कराना होगा। ऐसे में ख्रनिज सामग्री भरने के बाद वाहन के वजन को उसी वाहन-एप से लिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वाहन में लोडिंग से पहले खाली वाहन के वजन की तुलाई कराना जरूरी नहीं होगा। इसको लेकर खान विभाग ने सभी उन वाहन मालिकों को आगाह किया है, जो खनिजों के लोडिंग में लगे हैं।
विभाग की ओर से इस संबंध में सभी वाहन मालिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वे 1 जनवरी 2020 से उनके खाली वाहन का वजन परिवहन विभाग की वेबसाइट पर (वाहन) से लिया जाएगा। इसके लिए खनिज सामग्री ले जाने वाले वाहनों को अपने खाली वाहन का वजन परिवहन विभाग में 31 दिसंबर 2019 तक ठीक कराना आवश्यक है। नई व्यववस्था 1 जनवरी 2020 से राज्यभर में ही लागू नहीं होगी। इसके साथ ही ऐसे ट्रेक्ट्रर-ट्रोली जो खनिज माल ढुलाई में लगे हैं, उन्हें भी व्यावसायिक पंजीकरण 1 जनवरी 2020 से पहले कराने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि इससे वाहन मालिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कोई भी सामान भरते समय खाली वाहन का वजन कराने की जरूरत नहीं होगी।
खास बात यह है कि अब ओवरलोड खजिन सामग्री मिलने पर खान विभाग की ओर से कार्रवाई करने के साथ परिवहन विभाग को भी सूचना दी जाएगी। इससे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। खास बात यह है कि ओवरलोड परिवहन सामग्री ले जाने से वाहन प्रदूषण बढऩे के साथ ही सड़के भी जल्दी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। खान विभाग की ओर से खनिज सामग्री ले जाने वाले वाहनों को अब परमिट भी ऑनलाइन ईरवन्ना के रूप में जारी किया जा रहा है। ऐसे में ओवरलोड वाहनों को विभाग ब्लैकलिस्ट करेगा। इसके साथ ही खजिन सामग्री वाहन में भरने वाले खान मालिकों पर भी कार्रवाई होगी।
Published on:
25 Dec 2019 10:17 am
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