
जयपुर। अगर आपने अब तक अपना पैन आधार से लिंक ( Pan Card link To Aadhar Card ) नहीं कर पाए हैं तो जल्दी कर लें, क्योंकि आपका स्थाई खाता संख्या 31 मार्च 2020 से काम करना बंद कर देगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 31 मार्च 2020 तक आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इससे पहले पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। आयकर विभाग के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है, हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है।
विभाग के अनुसार, जो लोग 31 मार्च 2020 के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं, वह आधार संख्या की जानकारी देने के बाद से परिचालन में आ जाएगा। गौरतलब है कि पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी, लेकिन फिर पैन-आधार को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दी गई। यह लिंकिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन 2 के तहत उल्लिखित है।
अपने आधार को पैन से लिंक करते समय कुछ सावधानी जरूरी है। आधार-पैन लिंक कराने के लिए ध्यान रखें कि आपके पैन और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर न हो जैसे नाम मिसमैच होना या जन्मतिथी गलत होना। अगर ऐसा है तो आपको पैन-आधार लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ सकता है। आधार और पैन को लिंक आप ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए करा सकते हैं। आप ऑनलाइन इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं, ऐसे करें जांच:
- सबसे पहले आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जायें
- बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक्स विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा
- हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन व आधार नंबर की डीटेल्स डालनी होगी
- पैन व आधार डीटेल्स डालने के बाद एंटर पर क्लिक करें
Published on:
17 Feb 2020 08:26 am
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