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Panchayat-Municipal Election: पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों को लेकर राज्य सरकार अपनी तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दे पाई है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों की तैयारियों में लगा हुआ है। आयोग ने पंचायती राज संस्था व शहरी निकाय प्रतिनिधियों के लिए चुनाव चिह्न जारी कर दिए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार शहरी निकायों की मतदाता सूचियों को एक अगस्त को अंतिम रूप दिया जाएगा।
संविधान संशोधन व कानूनी प्रावधानों के अनुसार विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव टाले नहीं जा सकते। पांच साल में चुनाव कराना अनिवार्य है, इसी बाध्यता को पूरा करने के लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और उन्हें वैधानिक दर्जा दिया गया है।
राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव को लेकर बजट में वन स्टेट-वन इलेक्शन की घोषणा कर चुकी। इन दिनों पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है।
पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव के लिए राज्य सरकार की ओर से सिफारिश भेजी जाती है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू करता है।
पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं। ये याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन हैं।
Published on:
30 Jul 2025 08:27 am
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