
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार पंचायत-निकाय चुनाव टलवाने के लिए सोमवार को हाईकोर्ट पहुंच गई। सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि 15 अप्रेल तक चुनाव कराना संभव नहीं है। सभी ग्राम पंचायतों, 21 जिला परिषदों व 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो गया, 12 जिला परिषद व 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर के बीच पूरा हो रहा है। दिसंबर तक चुनाव नहीं कराने के 8 कारण भी हैं। इस प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद के माध्यम से संयम लोढा व अन्य के मामले में 14 नवम्बर 2025 को दिए गए आदेश के संबंध में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
शहरी निकायों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की आखिरी तारीख 15 अप्रेल के बाद की तय किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने इसी माह राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह व राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया। अब इन दोनों को कोर्ट में जवाब देना है कि ऐसा क्यों किया गया?
Updated on:
14 Apr 2026, 7:16 AM IST
Published on:
14 Apr 2026, 6:57 AM IST
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