
जयपुर। हाईकोर्ट ने जेईएन भर्ती पेपरलीक मामले में जगदीश विश्नोई को राहत दी। कोर्ट ने विश्नोई की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि केवल आपराधिक पृष्ठभूमि होने के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि एसआइ भर्ती पेपरलीक मामले में भी आरोपी होने के कारण वह अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा।
न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने जगदीश विश्नोई की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने कहा कि एसओजी ने 4 साल पुराने मामले में फरवरी 2024 में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की। एसओजी 4 चार्जशीट पेश कर चुकी, लेकिन उसके पास न कुछ बरामद हुआ।
इस मामले में पर्याप्त सबूतों का अभाव है और सह अभियुक्तों को भी जमानत का लाभ मिल चुका है। विश्नोई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर बाजवा ने कहा कि एसओजी के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं हैं।
Published on:
11 Mar 2025 08:04 am

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