
जयपुर, 15 जून
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी निजी स्कूल फीस वसूलने के लिए अभिभावकों को लगातार परेशान कर रहे हैं। मंगलवार को मानसरोवर के मुहाना मंडी रोड स्थित सेंड ड्यूस एकेडमी स्कूल के एक छात्र के अभिभावक ने संयुक्त अभिभावक संघ के हेल्पलाइन नम्बर 9772377755 पर बताया कि स्कूल से छात्र की टीसी मांगी तो पिछले सत्र की दस फीसदी फीस के साथ नए सत्र की फीस जमा कराने पर ही टीसी दिए जाने का फरमान सुना दिया गया। अभिभावक के अनुसार पिछले सत्र में जैसे तैसे स्कूल की 75 फीसदी फीस चुका भी दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 85 फीसदी फीस जमा करवाने का आदेश आ गया, लेकिन अभी वह 10 फीसदी फीस जमा करवाने की स्थिति नहीं है। मजबूरन छात्र की टीसी मांगी तो स्कूल प्रशासन 10 फीसदी बकाया के साथ नए सत्र के पहली तिमाही की फीस भी मांग रहा है जबकि नए सत्र की पढ़ाई अभी 10 दिन पहले शुरू हुई है।
संघ के प्रदेश विधि मंत्री अमित छंगाणी ने बताया कि सेंड ड्यूस एकेडमी स्कूल की इस हठधर्मिता की शिकायत प्रदेश के शिक्षा राज्यमंत्री, प्रिंसिपल सेकेट्री, जिला शिक्षा अधिकारी और बाल आयोग को भेज दी गई है। निजी स्कूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं और सरकार उनसे फीस एक्ट की पालना नहीं करा रही है।
संयुक्त अभिभावक संघ को मिली आठ स्कूलों की शिकायत
संयुक्त अभिभावक संघ के जयपुर जिला अध्यक्ष युवराज हसीजा बताया कि मंगलवार को सेंड ड्यूस एकेडमी स्कूल सहित एमपीएस तिलक नगर, एमजीपीएस विद्याधर नगर, माहेश्वरी बालिका विद्यालय चौड़ा रास्ता, अग्रसेन स्कूल,सांगानेरी गेट आदि स्कूलों के आठ से भी अधिक अभिभावकों ने शिकायत दी है कि इन स्कूलों के प्रशासन ने पिछले सत्र का रिजल्ट रोकने के साथ.साथ नए सत्र की पढ़ाई को भी रोका हुआ है।
Published on:
15 Jun 2021 09:21 pm
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