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Payal Rohatagi का पीछा नहीं छोड़ रहा ये मामला, जानें क्यों Rajasthan आकर लगानी पड़ रही ‘हाजिरी’?

एक्ट्रेस Payal Rohtagi पूर्व के एक मामले में Bundi Court के समक्ष हाजिर हुईं। इस दौरान आरोपी अभिनेत्री के पति Sangram Singh भी उनके साथ रहे। वे अतिरिक्त विशिष्ट सिविल न्यायालय में पेश हुईं।

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Payal Rohtagi Gandhi Nehru Controversial statement Bundi Court News

जयपुर।

प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू पर विवादित टिप्पणी मामले में एक्ट्रेस पायल रोहतगी सोमवार को एक बार फिर राजस्थान की एक अदालत के समक्ष पेश हुईं। इस दौरान उनके साथ उनके पति संग्राम सिंह भी साथ रहे। उनका ये मामला स्वतंत्रता सेनानी कमला नेहरू का चरित्र हनन कर इंदिरा गांधी को नेहरू की अवैध संतान बताने से जुड़ा है।

बूंदी अदालत में पेशी, संग्राम रहे साथ
एक्ट्रेस पायल रोहतगी पूर्व के एक मामले में बूंदी न्यायालय के समक्ष हाजिर हुईं। इस दौरान आरोपी अभिनेत्री के पति संग्राम सिंह भी उनके साथ रहे। वे अतिरिक्त विशिष्ट सिविल न्यायालय में पेश हुईं। एक्ट्रेस ने विभिन्न कारणों से अग्रिम सुनवाई के लिया अन्य तारीख़ दिए जाने का आग्रह किया। सुनवाई के बाद मामले की अगली तारीख़ 10 जुलाई दी गई है।

आज पेश होना था ज़रूरी
दरअसल, पिछले साल के जुलाई महीने में भी एक्ट्रेस पायल रोहतगी को बूंदी कोर्ट के समक्ष पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंची थीं। उससे पहले भी वे कई महीनों तक अदालत में पेश नहीं हो रही थीं। जबकि आरोपी पर चार्ज की प्रक्रिया में उसका उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। पायल पर समाज में अश्लीलता फैलाने की धारा आईटी एक्ट 67 व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है।उनके गैर हाजिर रहने और हाजिरी माफी के दौरान न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी भी की थी। साथ ही 24 अप्रैल को आवश्यक तौर पर उपस्थित होने आदेश दिए थे।

नहीं पहुंचने का ये बताया था कारण

एक्ट्रेस पायल ने पूर्व में बूंदी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने का कारण अपनी ही शादी समारोह में शामिल होने को हवाला दिया। इसे लेकर उन्होंने बाकायदा एल प्रार्थना पत्र भी पेश किया था और उपस्थित होने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद एसीजेएम कोर्ट ने पायल को पेश होने के लिए एक अन्य तारीख दी थी।

ये था मामला

स्वतंत्रता सेनानी कमला नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी पर पायल रोहतगी के खिलाफ अक्टूबर 2019 में बूंदी के सदर थाने में आईटी एक्ट 67 व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था

ज़मानत, पर गिरफ्तारी का डर भी
बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने पायल रोहतगी के खिलाफ अक्टूबर 2019 में देवपुरा सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने दिसंबर 2019 में पायल रोहतगी को गिरफ्तार कर एसीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। एसीजेएम न्यायालय ने आरोपी अभिनेत्री को जेल भेज दिया था। एक दिन जेल में रहने के बाद रोहतगी को एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ऐसे में ज़मानत पर होते हुए कोर्ट के निर्देशों के बाद भी पेश नहीं होने पर फिर से गिरफ्तारी का खतरा भी मंडरा रहा था।

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