9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्रमिक योजनाओं में बकाया भुगतान 28 फरवरी तक: श्रम राज्य मंत्री

जयपुर. श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधान सभा में कहा कि श्रमिकों से जुड़ी शुभ शक्ति योजना के साथ अन्य प्रकरणों में श्रमिकों का जो भुगतान बकाया है उनका 28 फरवरी तक भुगतान कर दिया जायेगा।

2 min read
Google source verification
Payment of arrears in labor schemes till 28 February

Payment of arrears in labor schemes till 28 February


जयपुर. श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधान सभा में कहा कि श्रमिकों से जुड़ी शुभ शक्ति योजना के साथ अन्य प्रकरणों में श्रमिकों का जो भुगतान बकाया है उनका 28 फरवरी तक भुगतान कर दिया जायेगा।

जूली शून्य काल में इस संबंध में विधायक ज्ञानचन्द पारख के प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पाली जिले के उपखंड रोहट में अगस्त -सितम्बर 2018 में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण योजना में विकास अधिकारी पंचायत समिति रोहट द्वारा शुभशक्ति, शिक्षा कौशल एवं प्रस्तुति सहायता के करीब 100 स्वीकृत प्रकरणों में पंचायत समिति में राशि उपलब्ध होने पर भी संबंधित बैंक की लापरवाही के कारण राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि ऎसे प्रकरणों में 31 दिसम्बर 2018 से पूर्व पंजीयन तथा योजना आवेदन के निस्तारण का कार्य विकास अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के लिये दिया गया था। कार्य में युक्तियुक्त रूचि नहीं लेने व 7 लाख 42 हजार आवेदनों का निस्तारण नहीं होने के कारण 31 दिसम्बर 2018 से विकास अधिकारियों के अधिकार प्रत्याहरित कर लिये गये। अधिकार प्रत्याहरित करने के पश्चात् विकास अधिकारी, रोहट को उप श्रम आयुक्त, पाली द्वारा 30 अप्रैल 2019 व 10 अक्टूबर 2019 को पत्र लिखा गया कि ऎसे आवेदन जिनमें भुगतान शेष हो, की सूची उपलब्ध कराई जावे, ताकि उन्हें भुगतान किया जाना संभव हो। विकास अधिकारी रोहट ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, ना ही सूची उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि 30 सितम्बर 2018 को उप श्रम आयुक्त, पाली के पास 55.92 लाख रुपये का बजट उपलब्ध था। प्रकरण संज्ञान में आते ही विकास अधिकारी रोहट से बैंक स्टेटमेन्ट/उपयोगिता प्रमाण -पत्र प्राप्त किया गया जिसके अनुसार शिक्षा सहायता के 120 प्रकरणों में हिताधिकारियों को भुगतान होना शेष पाया गया ।

जूली ने बताया कि स्वीकृति पश्चात् हिताधिकारी को राशि हस्तान्तरित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2020 में निर्णय लिया जाकर केन्द्रीयकृत बैंकिग इन्टीग्रेशन व्यवस्था लागू की गई है जिसके अन्तर्गत स्वीकृति पश्चात् हिताधिकारी के खाते में राशि हस्तान्तरित की जा रही है। उन्होंने आश्वास्त किया कि विकास अधिकारी रोहट के शिक्षा सहायता योजना के उक्त 120 प्रकरणों में पात्र हिताधिकारियों को फरवरी, 2020 में राशि हस्तान्तरित कर दी जायेगी तथा इसी माह में भुगतान करा दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि ऎसी दिक्कत भविष्य में नहीं हो इस लिये नई प्रणाली शुरू की है। जिसमें जैसे ही कोई प्रकरण स्वीकृत होगा स्वतः ही उसके खाते में पैसे आ जायेंगे तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और लाभार्थी को समय पर पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी प्रकरण बतायेंगे उसका भी भुगतान हो जायेगा। उन्होंने बताया शुभशक्ति का भुगतान कार्य मार्च 2017 तक का लिया गया है तथा इससे पहले के प्रकरण है तो भी इनके साथ स्वीकृति हो जायेगी। उन्होंने कहा कि जब बजट उपलब्ध होगा तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भुगतान किया जायेगा, उसमें शुभशक्ति के अलावा जो भी अन्य भुगतान के प्रकरण वे भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भुगतान में क्रम तोड़ने के संबंध मेें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो श्रमिकों का पैसा श्रमिकों को मिले, इसके लिए सख्त नजर रखी हुई है। साथ ही इस कार्य को कम्प्यूटरराईज्ड और ऑन लाईन भी किया गया है । ई-मित्र से सैटिंग कर अपना कार्य पहले करा लेते थे उन पर भी रोक लगाई है। यदि ई-मित्र के द्वारा जानबूजकर कहीं क्रम तोड़ा गया है और ध्यान में आने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।