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Rajasthan Phone tapping case : जयपुर। फोन टैपिंग मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा तीसरी बार भी आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए। शर्मा ने अपने पिता की बीमारी का हवाला देते हुए जयपुर से बाहर जाने में असमर्थता जताई है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज सुनवाई करते हुए कहा कि कि कोर्ट के आदेश के बगैर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। इससे शर्मा को थोड़ी राहत मिली है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शर्मा को आज पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया था। इस नोटिस में ये चेतावनी भी थी कि पेश नहीं होने पर गिरफतारी की जा सकती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। दिल्ली पुलिस के वकील ने हाईकोर्ट में यह आश्वासन दिया कि जब तक अदालत का आदेश है तब तक शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को होगी और तब तक दिल्ली क्राइम ब्रांच शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
इससे पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ओएसडी को नोटिस जारी कर 24 जुलाई और 22 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया था। शर्मा दोनों बार पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के आधार पर 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस पर शर्मा ने राजस्थान की घटना के लिए दिल्ली में केस दर्ज करने पर क्षेत्राधिकार का सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है।
Published on:
12 Nov 2021 04:40 pm
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