
Sukanya Samriddhi Yojana: राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर डाक विभाग से समझौता किया है। इस योजना में पात्र बालिकाओं के खाते में राजस्थान सरकार बतौर सहायता 30 हजार रुपए निवेश करेगी। जिला डाक अधीक्षक के. के. शर्मा ने बताया कि योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए डाक घरों में खाते खोले जाते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की पात्र लाभार्थी बालिका के लिए बजट में 30 हजार निवेश की घोषणा की है।
डाक विभाग से समझौता अनुसार योजना को 16 मार्च से लागू किया है। पुत्र रहित दंपति दो बालिकाओं पर नसबंदी करवाने बाद योजना में पात्र है। सरकार की निवेश राशि से पात्र लाभार्थी बालिका के डाक विभाग में तीन खाते खोले जाएंगे। जिसमें डाक बचत खाता बेसिक में 500 राशि, सुकन्या समृद्वि योजना में 25 हजार तथा 5 वर्षीय सावधि जमा में 3500 रुपए निवेश होंगे।लेकिन योजना की पात्र बालिकाओं के अभिभावकों को राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद डाकघर में संपर्क कर योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
उपडाकघर व शाखाओं में दिए लक्ष्य: योजना को जन जन तक पहुंचाने और सुकन्या समृद्वि योजना में खाते खोलने के टारगेट दिए है। देवली उपशाखा को 50 तथा डाकघरों को 15-15 खाते का लक्ष्य है।
राजस्थान सरकार व डाक विभाग के मध्य निवेश समझौता में महिला सशक्तिकरण मुख्य उद्देश्य है। योजना का उद्देश्य गिरते लिंगानुपात व बाल विवाह को रोकना,बालिका शिक्षा में सुधार, बालिका व उसके माता-पिता को आर्थिक सबल देना,बालिका के भविष्य को सुरक्षित करना,कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास,परिवार में बेटियों के सर्वांगीण विकास एवं अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए माता-पिता के साथ-साथ सरकार की भागीदारी रहेगी। योजनान्तर्गत में पात्रता राज्य के पुत्र रहित दपत्ति के एक अथवा दो बालिका जिनकी उम्र 0 से 5 साल पर नसबन्दी करवाने पर है।
Updated on:
24 Oct 2024 02:21 pm
Published on:
02 Oct 2024 02:33 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
