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नजूल संपत्तियों पर काबिज किराएदारों को होगा संपत्तियों का आवंटन, डीएलबी ने जारी किया आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान में नजूल संपत्तियों के आवंटन की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इन संपत्तियों पर काबिज किराएदारों को ही इन संपत्तियों का आवंटन होगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग और संपदा निदेशालय को पत्र भेजा है।

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जयपुर

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Umesh Sharma

Nov 09, 2021

नजूल संपत्तियों पर काबिज किराएदारों को होगा संपत्तियों का आवंटन, डीएलबी ने जारी किया आदेश

नजूल संपत्तियों पर काबिज किराएदारों को होगा संपत्तियों का आवंटन, डीएलबी ने जारी किया आदेश

जयपुर।

प्रशासन शहरों के संग अभियान में नजूल संपत्तियों के आवंटन की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इन संपत्तियों पर काबिज किराएदारों को ही इन संपत्तियों का आवंटन होगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग और संपदा निदेशालय को पत्र भेजा है।

पत्र में विभाग ने ये संपत्तियां संबंधित शहरी निकायों को हस्तांतरण करने के लिए कहा है। कैबिनेट सब कमेटी इस बारे में पहले की फैसला कर चुकी है। फैसले में इन संपत्तियों को डीएलसी दर के 20 से 50 प्रतिशत पर आवंटन का फैसला हुआ था। साथ ही नजूल संपत्ति निस्तारण नियम के तहत ऐसी सम्पत्तियों को किराएदार, सबटिनेंट, ट्रेसपासर्स और कब्जेधारी एवं शरणार्थी को देने का प्रावधान है। सरकार ने पूर्व राजपरिवारों की ओर से रियासत काल में
आबादी भूमि की जो संपत्तियां लोगों को रहने के लिए दी गई थी, उन्हें ही नजूल संपत्ति की श्रेणी में माना जाता है।

विशिष्ट श्रेणी के शहरों में अब नहीं अटकेंगी फाइलें

विशिष्ट श्रेणी के शहरों में अब फाइलें सरपट दौड़ेगी। सरकार की अनुमति के कारण ये फाइलें नहीं अटकेंगी। स्वायत्त शासन विभाग ने सात दिन में प्रकरणों के निस्तारण की व्यवस्था की हैं इसके लिए विभाग ने हर शहर के लिए नोडल अधिकारी और लिंक अधिकारियों की नियुक्ति की है। निकाय के अधिकारी सीधे इन अधिकारियों से संपर्क करेंगे ताकि फाइल समय पर निकल सके। नाथद्वारा, पुष्कर, जैसलमेर और माउंट आबू को विशिष्ट श्रेणी में रखा गया हैं यहां 90 ए, पट्टे जारी करने, कच्ची बस्तियों के पट्टे देने सहित अन्य प्रकरणों पर सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है। इस वजह से मामलों के सही समय पर निस्तारण के लिए अधिकारियों को लगाया गया है।