
Prashasan Shaharon Ke sang Abhiyan : 99 वर्ष की Lease पर ही दिए जाएंगे कच्ची बस्तियों के पट्टे
जयपुर।
राज्य सरकार ने कच्ची बस्तियों के नियमन को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कच्ची बस्ती के पट्टे 99 वर्ष की लीज पर ही दिए जाएंगे। इस दौरान आवेदनकर्ता से एकमुश्त लीज के लिए नियमन राशि का एक प्रतिशत लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी प्रकरण में अगर अल्पावधि के लिए पहले ही पट्टे दे दिए गए हैं तो ऐसे पट्टे समर्पित करा कर जारी कर 99 वर्ष की लीज के आधार पर पट्टे जारी किए जाएं।
एलएसजी और यूडीएच ने संस्थानिक भूखंड, फॉर्म हाउस और रिसोर्ट के प्रकरणों को लेकर भी बड़ी राहत दी है। दोनों की तरफ जारी आदेश के तहत इन मामलों में पुनर्ग्रहण राशि अब पहले से कम देनी होगी। इस राशि की गणना उस आरक्षित दर से होगी जो नीलामी के समय लागू की थी। यह छूट 20 अगस्त, 2015 से पहले के प्रकरणों पर लागू होगी। इन प्रकरणों में पुनर्ग्रहण राशि की गणना वर्ष 2015 में लागू आरक्षित दर के आधार पर की जाएगी। अन्य मामलों में 31 दिसंबर 2019 तक ही गणना की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार अभियान को लेकर लगातार छूट पर छूट दे रही है, लेकिन निकाय फिर भी पट्टा देने में तेजी नहीं ला पा रहे हैं।
अजमेर संभाग में लगाया प्रेक्षक
सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर अजमेर संभाग के लिए एक और प्रेक्षक लगाया है। पूर्व आईएएस भंवर सिंह चारण को प्रेक्षक लगाया गया है। संभाग में पहले से एक प्रेक्षक लगा हुआ है। मगर अजमेर संभाग के निकायों की परफॉरमेंस अच्छी नहीं होने की वजह एक अतिरिक्त प्रेक्षक लगाया गया है।
Published on:
01 Jan 2022 08:18 am
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