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ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में मॉडल स्टेट बनता राजस्थान

अब पांच हेक्टेयर की खदानों के लिए क्षेत्रीय अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। राज्य में उद्योगों की स्थापना में प्रक्रिया को आसान करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने क्षेत्रीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में बढोतरी करते हुए ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की राह में विशेष पहल की गई है।

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जयपुर

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Rakhi Hajela

Jul 26, 2023

ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में मॉडल स्टेट बनता राजस्थान

ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में मॉडल स्टेट बनता राजस्थान


- 5 हेक्टेयर की खदानों और स्मॉल स्केल सीमेंट मैन्युफेक्चरिंग और क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट्स के लिए क्षेत्रीय अधिकारी जारी कर सकेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र

-स्मॉल स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मल्टी इफ़ेक्ट इवेपोरेटर के स्थान पर सोलर इवेपोरेशन पॉण्ड को दी गई अनुमति

अब पांच हेक्टेयर की खदानों के लिए क्षेत्रीय अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। राज्य में उद्योगों की स्थापना में प्रक्रिया को आसान करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने क्षेत्रीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में बढोतरी करते हुए ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की राह में विशेष पहल की गई है।

अब वॉटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974 एवं एयर (प्रिवेंशन एंड कण्ट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981 एवं खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा संचलन) नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत स्माल स्केल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट्स स्थापित/संचालित करने के लिए सहमति देने और अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को होगा।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने बताया कि वाटर (प्रिवेंशन एंड ककंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट,1974 और एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट,1981 के प्रावधानों तहत 5 हेक्टेयर की खदानों के लिए खनन पट्टे में सहमति देने, अस्वीकार करने और रद्द करने के अधिकार अब क्षेत्रीय अधिकारों को दे दिए गए हैं. वहीं 5 हेक्टेयर से अधिक खनन पट्टे में सहमति देने, अस्वीकार करने और रद्द करने के अधिकार मुख्य कार्यालय का ही रहेगा। स्माल स्केल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट्स के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र क्षेत्रीय अधिकारी जारी कर सकेंगे।

मौजूदा स्मॉल स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए मल्टी इफ़ेक्ट इवेपोरेटर के स्थान पर सोलर इवेपोरेशन पॉण्ड को अनुमति दी गई है। स्मॉल स्केलटेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रदूषण नियंत्रण के लिए मल्टी इफ़ेक्ट इवेपोरेटर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रिवर्स ओसमोसिस (आर ओ) के साथ रिजेक्ट निस्तारण के लिए सोलर इवेपोरेशन पॉण्ड स्थापित किए जा सकेंगे।


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