
BMW hit-and-run case : chargesheet against mla son
जयपुर. धौंस और धोखाधड़ी काम नहीं आई। ऊपर की पहुंच भी धरी रह गई। सारे हथकंड़े फेल हो गए। आखिर दुर्घटना दक्षिण थाना पुलिस ने शुक्रवार को बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में फतेहपुर विधायक नंदकिशोर महरिया के बेटे सिद्धार्थ के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। इसमें पुलिस ने सिद्धार्थ को आईपीसी की धारा 304 व एमबी एक्ट की धारा 185 तथा उसके दोस्त कमल और दिविक को भी धारा 176 का दोषी माना है। सिद्धार्थ जेल में हैं। कमल व दिविक जमानत पर है।
3 लोगों की मौत हो गई थी
दुर्घटना थाना पुलिस ने शुक्रवार को एमएम-11 कोर्ट में खिलाफ 300 पेज की चार्जशीट पेश की। पुलिस के मुताबिक,1 जुलाई की देर रात 1.19 बजे सेंट जेवियर चौराहे पर सिद्धार्थ की बेकाबू बीएमडब्ल्यू ने ऑटो में टक्कर मारी और पुलिस की गाड़ी से जा भिड़ी। हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौत हो गई थी तथा पुलिसकर्मी सहित करीब पांच जख्मी हो गए थे।
चालक रमेश को फर्जी प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में पेश कराया था
पुलिस ने बीएमडब्लयू कांड के कथित ड्राइवर रमेश सिंह के बारे में चार्जशीट में खुलासा किया है कि परिजनों ने सिद्धार्थ को बचाने के लिए रमेश को तैयार करके उससे फर्जी प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश कराया था। इसके साथ ही चार्जशीट में घटना की विस्तृत ब्योरा भी पेश किया है। इसमें हादसे वाली रात की सिद्धार्थ और उसके दोस्तों की हर गतिविधि का जिक्र है।
Published on:
12 Aug 2016 10:36 pm
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