
पत्रिका न्यूज नेटवर्क/ जयपुर। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के तीव्र प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने आखिर सख्ती बढ़ाई है। गृह विभाग ने इसकी गाइडलाइन तो बुधवार रात जारी कर दी लेकिन उपचुनाव में प्रचार का शोर गुरुवार को थमने के बाद यह शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू होगी। यह 30 अप्रेल तक प्रभावी रहेगी।
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक पूरे राज्य में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। बाजार और अन्य प्रतिष्ठान शाम 5 बजे बंद करने होंगे। सभी शिक्षण संस्थान, लाइब्रेरी, कोचिंग बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े कार्यालय कोविड गाइडलाइन के मुताबिक यथावत काम करेंगे।
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स्कूल-कोचिंग: 30 तक बंद
- सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान, लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान बंद।
- आठवीं, नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट होंगे।
- सीबीएसई के नोटिफिकेशन पर दसवीं कक्षा की परीक्षाएं निरस्त, बारहवीं की परीक्षाएं स्थगित। आरबीएसई की वर्तमान में चल रही दसवीं और बारहवीं की प्रायोगिक परीक्षाएं एवं अगली लिखित परीक्षाएं स्थगित।
- मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय में अध्ययन यथावत रहेगा।
- ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी।
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शादी-निजी समारोह में 50, अन्त्येष्टि में 20 से अधिक नहीं
सभी प्रकार के निजी आयोजन और वैवाहिक समारोह में अतिथि 50 से अधिक नहीं होंगे। बैंड वालों की संख्या इसके अलावा हो सकती है। विवाह की सूचना प्रशासन को पूर्ववत ई-मेल से देनी होगी। विवाह संबंधी गाइडलाइन 31 मई तक प्रभावी रहेगी। अन्त्येष्टि में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
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दर्शन-पूजा और इबादत
लोग पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर करें। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना और इबादत जारी रहेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी।
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रेस्टोरेंट-क्लब
रेस्टोरेंट, क्लब आधी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इनमें रात्रि कफ्र्यू की पालना करनी होगी। रेस्टोरेंट से टेक-अवे एवं होम डिलेवरी रात 8 बजे तक ही होगी। रेस्टोरेंट द्वारा अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा।
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सरकारी कार्यालय
- आधा स्टाफ आ सकेगा, आधा घर से काम करेगा।
- संक्रमित मिलने या संक्रमण की स्थिति बनने पर कक्ष को कार्यालय अध्यक्ष 72 घंटे के लिए बंद कर सकेंगे।
- कार्यालय में बाहरी आगंतुक की संख्या कम रखें, कर्मचारी आपस में ऑनलाइन ही बैठक करें।
- समर्थन मूल्य पर रबी की फसलों का क्रय हो रहा है, केन्द्रों पर गाइडलाइन की पालना कराएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की कोर कमेटी गाइडलाइन की पालना कराए।
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परिवहन व्यवस्था
- ऑटो में चालक के अलावा २ सवारी बैठ सकेगी।
- चौपहिया टैक्सी में चालक और आरटीओ के अनुसार वाहन की क्षमता का 50 प्रतिशत।
- बस में 50 प्रतिशत यात्री बैठ सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा।
- निजी वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री नहीं बैठेंगे।
- बस, कैब, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा का संचालन अनुमत रहेगा।
- राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे पूर्व करवाई गई जांच रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी।
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बाजारों में साप्ताहिक अवकाश
जिला कलक्टर व्यापार मंडलों से बात कर बाजारों में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था करवाएं।
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ये यथावत बंद रहेंगे
- सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंज पार्क, स्वीमिंग पूल, जिम।
- समस्त सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह-जुलूस, त्योहारी आयोजन।
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गफलत: विभाग से पहले ही जारी हो गई गाइडलाइन
गृह विभाग ने सभी सरकारी विभागों को गाइडलाइन भेजकर सुझाव मांगा। लेकिन किसी विभाग ने उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। इससे गफलत बन गई। हालांकि कुछ घंटे मंथन और कुछ बदलाव के बाद गृह विभाग ने देर रात गाइडलाइन जारी की।
Updated on:
15 Apr 2021 10:33 am
Published on:
15 Apr 2021 10:10 am
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