
Rajasthan Employee Benefits: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए पांचवें एवं छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कार्मिकों के महंगाई भत्ते (डीए) तथा पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
सरकार के इस निर्णय के तहत पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके बाद पांचवें वेतनमान में डीए एवं डीआर की दर 474 प्रतिशत से बढ़कर 483 प्रतिशत हो गई है। वहीं छठे वेतनमान के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और राहत में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे इसकी दर 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गई है।
इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के उन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा जो वर्तमान में पांचवें और छठे वेतनमान के अंतर्गत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के इस कदम से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स को अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलेगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ, जीपीएफ-2004 तथा जीपीएफ-एसएबी खातों में जमा कराया जाएगा। इसके बाद की अवधि का महंगाई भत्ता सीधे वेतन में जोड़कर भुगतान किया जाएगा।
वहीं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से लागू बढ़ी हुई महंगाई राहत का एरियर नकद रूप में प्रदान किया जाएगा। इससे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार का कहना है कि सुशासन को समर्पित ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के विजन के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया यह निर्णय भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा तथा उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
Updated on:
03 Jun 2026 09:03 pm
Published on:
03 Jun 2026 09:00 pm
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