
जयपुर. राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ( DGP Bhupendra Singh ) ने कहा थाने का एसएचओ ( Sho ) ठान ले, तो रात 8 बजे बाद शराब बिक ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग ( Excise department ) के चलते पुलिस ( Rajasthan Police ) को शराब दुकान ( Wine Shop ) में चेकिंग का अधिकार नहीं है। ना ही पुलिस शराब दुकान के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जो शराब दुकान वाले रात 8 बजे बाद शराब बेचते हैं, उनका संबंधित थाना पुलिस लाइसेंस ( wine shop licence ) निरस्त करवा सकती है।
थाना पुलिस अपने क्षेत्र में सभी शराब दुकानदारों को हिदायत दें कि वे रात 8 बजे बाद शराब नहीं बेचें। कोई दुकानदार शराब बेचता है, तो उसकी फोटो और वीडियो बना आबकारी विभाग को भेजें। दुकान वाला बार-बार ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव भी भेजें। इधर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष चालके ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कुल 10 टीमों का गठन किया है।
आठ बजे बाद शराब बिक्री पर लगे रोक
शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा ने मंगलवार को DGP भूपेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की। इस दौरान छाबड़ा ने अनशन के दौरान सरकार के साथ हुए लिखित समझौते व सीएम अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) से वार्ता के बाद रात्रि आठ बजे बाद शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके बावजूद प्रदेश में आठ बजे बाद शराब की बिक्री हो रही है। उन्होंने इस पर रोक लगाने व ऐसा करने वाले का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की।
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Published on:
24 Jul 2019 04:53 pm
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