
Rajasthan Election: चुनाव प्रचार थमेगा आज, फिर प्रत्याशी करेंगे डोर टू डोर जनसंपर्क
विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार गुरुवार शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। प्रचार थमने के बाद बाहर से अए सभी नेताओं को राजस्थान छोड़ना होगा। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 23 नवंबर को शाम 6 बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रचार थमने के बाद कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी। निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन की ओर से इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के आयोग ने निर्देश दिए हैं, जिसमें सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं या वो जगह जहां बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है, उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी लेने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के लिए चेकपोस्ट स्थापित करने आदि कार्रवाई शामिल हैं।
3383 विशेष मतदान केन्द्र होंगे
महिलाओं, दिव्यांग और युवा मतदाताओं को जागरुक करने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार अनोखी पहल की है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में महिला कार्मिक मतदान केंद्र, दिव्यांग कार्मिक मतदान केंद्र और युवा कार्मिक प्रबन्धित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में ऐसे 3383 विशेष मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में एक दिव्यांग मतदान केन्द्र, आठ-आठ महिला और युवा मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। दिव्यांग मतदान केन्द्रों पर मतदान कार्य की जिम्मेदारी दिव्यांग कार्मिकों के हाथ होगी। इसी प्रकार महिला मतदान केन्द्र में सिर्फ महिला कार्मिक ही मतदान कराने की जिम्मेदारी निभाएंगी। युवा मतदान केन्द्र में युवा कार्मिक तैनात किए जाएंगे। प्रदेश भर में 199 दिव्यांग मतदान केन्द्र और 1592-1592 महिला एवं युवा मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
Published on:
23 Nov 2023 01:38 pm
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