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राजस्थान में कारखाना श्रमिक अब 10 घंटे तक कर सकेंगे काम, MLA का नहीं बढ़ेगा वेतन

राजस्थान कैबिनेट ने कारखाना श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाकर 10 करने का फैसला किया है, पर विधायकों के वेतन वृद्धि विधेयक को फिलहाल टाल दिया गया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को ऋण सुविधा मिलेगी, जिसमें 8% तक ब्याज अनुदान भी शामिल है।

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जयपुर

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Kamal Mishra

Aug 24, 2025

Cm Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो- पत्रिका)

जयपुर। राज्य कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई बड़े फैसले किए गए। परवन बांध डूब क्षेत्र में आ रहे पीड़ित परिवारों को अलग-अलग प्रकरणों में 52 करोड़ रुपए से अधिक की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट की बैठक में कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया।

कारखाना श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटों में उनकी दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे तथा विश्राम से पूर्व कार्य की अधिकतम अवधि 5 घंटे से बढ़ा कर 6 घंटे की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल और बाबू लाल खराड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी।

विश्वकर्मा युवा महोत्सव प्रोत्साहन योजना

मंत्रिमंडल की बैठक में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की गई। योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

उद्यमी ऋण के लिए 150 करोड़

महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्ड धारक बुनकर एवं शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विधायकों के वेतन वाला विधेयक अटका

कैबिनेट की बैठक में विधायकों के वेतन बढ़ाने वाले विधेयक को भी मंजूरी मिलनी थी, लेकिन ऐनवक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया। सीएम ने निर्देश दिए कि पहले अन्य राज्यों के यहां विधायकों के वेतन का अध्ययन करवा लें। इसके बाद निर्णय किया जाएगा। वहीं राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा में प्रतियोगी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान करने के साथ ही न्यूनतम योग्यता अंक 40 प्रतिशत निर्धारित किए जाएंगे। एससी-एसटी अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।