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चुनावी साल में सरकार ने राज्य की 125 सेवाओं के तहत कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को साधने के लिए गुरुवार को बड़ा कदम उठाया है। अब किसी सरकारी कार्मिक के दो से ज्यादा संतान होने पर न तो उसकी पदोन्नति रोकी जाएगी न ही उसकी वेतन बढ़ोतरी। कार्मिकों को पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि मिलेगी। इस अधिसूचना में सरकार ने साफ कहा है कि जुड़वा बच्चे हैं या किसी तरह की विकलांगता से पीडित है और कानूनन दूसरी शादी के बाद हुई संतान को तीसरी संतान नहीं माना जाएगा।
वेतन बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ 3 वर्ष बाद मिलेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है। 1 जून 2002 से तीसरी संतान होने पर संबंधित कार्मिक की तीन वर्ष तक पदोन्नति और वेतन वृद्धि रोकने का नियम है। इस मामले को लेकर कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री के सामने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी।
2019 से ही मिलेगा लाभ
राजस्थान सरकार की नई अधिसूचना में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में जिन कार्मिक की पदोन्नति 2019-20 लंबित है उन्हें उसी वर्ष से पदोन्नति का फायदा मिलेगा। वहीं जिन कार्मिक की पदोन्नति 2023-24 में लंबित है उनको इसी वर्ष से पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
Published on:
17 Mar 2023 07:12 am
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