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राजस्थान: ‘कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट‘ और ‘कोविड स्वास्थ्य सहायकों‘ की हो रही भर्ती, जानें क्या है योग्यता-वेतन?

कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने में मदद के लिए ‘कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट‘ और ‘कोविड स्वास्थ्य सहायक‘ का किया जाएगा चयन, इनका चयन 31 जुलाई 2021 तक ठीक उसी तरह से करने को कहा गया है जैसा की नागरिक सुरक्षा विभाग जिला स्तर पर स्वयंसेवकों का चयन करने में करता है।

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Rajasthan Government appointing Covid Health Consultant and assistant

जयपुर।

प्रदेश में कोविड के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने, संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार देने, उन्हें चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने, मृत्यु दर को न्यूनतम किए जाने की कवायद तेज़ हो गई है। इसके लिए सरकार की ओर से घर-घर सर्वे और दवाई वितरण के कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन अब इस कार्य को और ज़्यादा रफ़्तार देने के लिए सरकार ने नागरिक सुरक्षा विभाग को जिला स्तर पर ‘कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट‘ और ‘कोविड स्वास्थ्य सहायकों‘ का चयन करने के निर्देश दिए हैं। इनका चयन 31 जुलाई 2021 तक ठीक उसी तरह से करने को कहा गया है जैसा की नागरिक सुरक्षा विभाग जिला स्तर पर स्वयंसेवकों का चयन करने में करता है।

चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश 1 हजार कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट नियोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट के लिए न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस एवं राजस्थान मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत होना, कोविड स्वास्थ्य सहायक के लिए न्यूनतम योग्यता नर्स ग्रेड द्वितीय या जीएनएम व आरएनसी में पंजीकृत होना आवश्यक है। कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट को मासिक मानदेय 39300 रुपए और कोविड स्वास्थ्य सहायक को मासिक मानदेय 7900 रुपए प्रतिमाह देय होगा।

अरोड़ा ने बताया कि कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट की सेवाएं कोविड कन्सलटेन्ट सेंटर तथा घर-घर सर्वे कार्य को गति देने तथा पर्यवेक्षण के लिए ली जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक, पीएचसी पर 2 और सीएचसी पर 3 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियोजित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति वार्ड दो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का नियोजन जिला चिकित्सालय, कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन मॉनीटर और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड स्वास्थ्य सहायको का नियोजन संबंधित सीएचसी या पीएचसी एवं ग्राम पंचायतों में व जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति की गंभीरता के आधार पर किया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट और कोविड स्वास्थ्य सहायक के नियोजन के लिए प्रत्येक जिला, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इनके नियोजन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्वारा नामित अतिरिक्त जिला कलक्टर अध्यक्ष होंगे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सचिव और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) सदस्य होंगे।