
Big Decision: निकायों में अब ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होंगे काम
प्रदेश के निकायों को अब हाइटैक होना ही पड़ेगा। सरकार ने आदेश निकाल दिए हैं कि एक फरवरी से ऑफलाइन व्यवस्था को खत्म किया जाता है। निकायों से जुड़े ज्यादातर कार्यों को अब ऑनलाइन किया जाए। ऐसा नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत 90-क, प्रोपर्टी आई.डी., उप-विभाजन/पुर्नगठन, लीज डीड (पट्टा), लीज मनी डिपोजिट, स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस के काम ऑनलाइन किए जाएंगे। इन सेवाओं का अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन ही निस्तारण किया जाए। ऑफलाइन माध्यम से ऐसे प्रकरणों के निस्तारण की व्यवस्था को एक फरवरी से समाप्त किया जाता है।
यह होगा जनता को फायदा
राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि है जीरो टोलरेंस की नीति पर काम किया जाए। अगर निकायों के काम ऑनलाइन होंगे तो एक निश्चित समयावधि में निकायों को प्राप्त आवेदन का निस्तारण करना होगा। लोगों को निकाय दफ्तरों के चक्कर काटने से भी आजादी मिलेगी।
मंत्री ने भी दिए थे निर्देश
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी आदेश दिए थे कि निकायों के काम ऑनलाइन ही संपादित किए जाएं। ताकि लोगों को दफ्तर नहीं आना पड़े। अभी निकायों में जन्म-मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र और फायर एनओसी के काम ही ऑनलाइन किए जा रहे हैं। बाकी कामों के लिए लोगों को निकाय दफ्तर आना पड़ रहा है।
Published on:
11 Jan 2024 11:19 am
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