
सरकार का फरमान, अब लेनी होगी संविधान और पद की शपथ
जयपुर। आपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को संविधान के प्रति निष्ठा और पद के कर्तव्यों की शपथ लेते देखा होगा। मगर अब नवनियुक्त कर्मचारियों को भी कार्यग्रहण से पहले यह शपथ लेनी होगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
विभाग ने गृह मंत्रालय के आदेशों का हवाला दिया है कि प्रत्येक राजकीय कर्मचारी को राजकीय सेवा में कार्यग्रहण से पहले भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभु, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से करने की शपथ दिलाने की व्यवस्था है। इसलिए राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय यह व्यवस्था की जाए। अभ्यर्थी से जिस तरह दहेज, तम्बाकू, विवाहित या अविवाहित, संतान घोषणा के साथ यह शपथ भी लिया जाए।
यह लेनी होगी शपथ
मैं—शपथ लेता हूं लेती हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं करती हूं कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भद्धा और सभी निष्ठा रखूंगा/रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी।
Published on:
12 May 2023 05:15 pm
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