
कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,,,,,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!,कुलपति के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश, सरकार चाहती है कार्रवाई!
जयपुर
मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के के निलम्बित कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह मामले में राजभवन ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार इसके पक्ष में नहीं है। सरकार उन्हें पद मुक्त करने के लिए राजभवन को पत्र लिख चुकी है, राजभवन इस मामले में बड़ी कार्रवाई से पहले एक और जांच के पक्ष में है।
न्यायिक जांच के आदेश होते ही सरकार भी सक्रिय हो गई है। सरकार के स्तर पर अब इस मामले में विधिक राय ली जा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार का यह मानना है कि जिसके खिलाफ विधानसभा में मामला उठ चुका है, मामले की जांच हो चुकी है। प्रो अमेरिका सिंह को दोषी मानते हुए पुलिस में एफआइआर दर्ज हो चुकी है। हाईकोर्ट में एफआइआर रद्द करने की याचिका खारिज हो चुकी है। सरकार की सिफारिश और सुनवाई के बाद राजभवन ने सिंह को निलम्बित भी कर दिया है। सिंह को पदमुक्त करने की सिफारिश भी सरकार कर चुकी है। मामले की न्यायिक जांच बनती है या नहीं। इसे लेकर सरकार में मंथन चल रहा है।
जयपुर के अशोक नगर थाने में दर्ज है मामला
राज्य सरकार की ओर से अमेरिका सिंह के खिलाफ जयपुर के अशोक नगर थाने में आईपीसी की धारा 166, 167, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज है, जिसे अमेरिका सिंह ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि अदालत के समक्ष ऐसा रिकार्ड नहीं पेश किया गया, जिससे साबित हो पाए कि राज्य सरकार ने किसी विभागीय दुश्मनी या राजनीतिक कारणों के चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया हो।
Published on:
22 Dec 2022 01:19 pm
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