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संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव मामला : आरोप पत्र पर रोक के लिए शेखावत ने पेश किया प्रार्थना पत्र, सुनवाई बुधवार को

जोधपुर/जयपुर। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले में आरोप पत्र पेश करने पर रोक लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। उधर, राज्य सरकार ने पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिण पी रावल को विशेष लोक अभियोजक और उनके सहयोग के लिए सिद्धान्त शर्मा को अधिवक्ता नियुक्त किया है।

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Gajendra Singh Shekhawat

Gajendra Singh Shekhawat

जोधपुर/जयपुर। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले में आरोप पत्र पेश करने पर रोक लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में बुधवार को सुनवाई होगी। उधर, राज्य सरकार ने पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिण पी रावल को विशेष लोक अभियोजक और उनके सहयोग के लिए सिद्धान्त शर्मा को अधिवक्ता नियुक्त किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट ने शेखावत को गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। इस मामले में एसओजी जांच कर रही है, जिसके आरोप पत्र पेश करने की आशंका को देखते हुए गजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से हाल ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में आरोप पत्र पेश करने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।

सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 30 को
शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को वापस लेने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है।

ओएसडी शर्मा की याचिका पर सुनवाई कल
फोन टैपिंग (Phone Tapping) मामले में शेखावत की ओर से दिल्ली में दर्ज कराई एफआईआर को चुनौती देने वाली राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा (OSD Lokesh Sharma) की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्मा को गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। इस याचिका में शेखावत की एफआईआर को विधायक खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले के साथ जांच के लिए राजस्थान भेजने का आग्रह किया गया है।


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