scriptRajasthan High Court Angry on Womens Chest Measurement in Recruitment Said this is Contrary to Dignity | भर्ती में महिलाओं के छाती की माप पर राजस्थान हाईकोर्ट नाराज, कहा - यह है गरिमा के प्रतिकूल | Patrika News

भर्ती में महिलाओं के छाती की माप पर राजस्थान हाईकोर्ट नाराज, कहा - यह है गरिमा के प्रतिकूल

locationजयपुरPublished: Aug 17, 2023 09:42:12 am

Rajasthan High Court Angry : भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं के छाती की माप पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है।

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Rajasthan High Court
Rajasthan High Court Decision : राजस्थान हाईकोर्ट ने वन विभाग में वन रक्षक भर्ती में आवेदन करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए फिजिकल में छाती के माप को एक मानदंड के तौर पर शामिल करने की कड़ी निंदा की। साथ ही मौजूदा वक्त में जांच के लिए अपनाए जा रहे तरीके पर आपत्ति जताई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, यह पूरी तरह से मनमाना और अपमानजनक है। यह तरीका संविधान के तहत प्रदत्त गरिमा और निजता के अधिकार को ठेस पहुंचाता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को फेफड़ों की क्षमता का आकलन करने के वास्ते किसी वैकल्पिक तरीके का इस्तेमाल करने के लिए जानकारों की राय लेने का निर्देश दिया है। न्यायामूर्ति दिनेश मेहता की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, वन सचिव और कर्मिक विभाग के सचिव को ऐसे मानदंड का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है।
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