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राजस्थान की इस भर्ती परीक्षा में कइयों की नियुक्ति पर लग गई रोक, Rajasthan High Court ने सुनाया बड़ा फैसला

Junior Accountant Tehsil Revenue Accountant Recruitment - 2023 Update : राजस्थान हाईकोर्ट ने उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी, जिनकी उम्र एक जनवरी 2024 को 21 साल से कम थी व जिन्होंने परीक्षा में 40 फीसदी से कम अंक हासिल किए हैं।।

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जयपुर

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Supriya Rani

Aug 04, 2024

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 को लेकर प्रमुख वित्त सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड, कोषागार निदेशक व राजस्व मंडल रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी, जिनकी उम्र एक जनवरी 2024 को 21 साल से कम थी। इसके अलावा गैर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी, जिनके भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में 40 फीसदी से कम अंक हैं।

न्यायाधीश अनूप ढंड ने संदीप व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 20 जून 2023 को कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती निकाली। इसमें अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल रखी गई। साथ ही, गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा में कम से कम चालीस फीसदी अंक आने की शर्त रखी गई। इसके बावजूद कर्मचारी चयन बोर्ड ने बडी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया, जिनके भर्ती परीक्षा में 40 फीसदी से कम अंक थे। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों का भी चयन कर लिया, जिनकी आयु 21 साल थी। इससे पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। याचिकाकर्ताओं ने इस स्थिति को लेकर याचिका दायर की।

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