जयपुरPublished: Jul 21, 2023 11:34:58 am
Nupur Sharma
प्रवेश से संबंधित नए आदेश की पालना के लिए केजी और यूकेजी में प्रवेश पा चुके विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर नहीं किया जाए।
जयपुर/पत्रिका। हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि प्रवेश से संबंधित नए आदेश की पालना के लिए केजी और यूकेजी में प्रवेश पा चुके विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर नहीं किया जाए।