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Jaipur: न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण को लेकर HC ने सरकार और JMC से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर बढ़ते अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोडाला से गुर्जर की थड़ी के बीच 100 फीट चौड़ी सड़क अतिक्रमण के कारण कहीं-कहीं महज 8 फीट रह गई है। कोर्ट ने विश्व नगर निवासियों की याचिका पर राज्य सरकार, जेडीए और नगर निगम को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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High Court प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Jaipur News: न्यू सांगानेर रोड पर अब जल्द ही बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। सोडाला से लेकर गुर्जर की थड़ी तक फैले भारी अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, जयपुर नगर निगम (JMC) और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है।

100 फीट की सड़क रह गई 8 फीट

विश्व नगर के निवासियों की ओर से दायर इस याचिका में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। एडवोकेट गितेश जोशी ने अदालत को बताया कि मास्टर प्लान के मुताबिक सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक सड़क की चौड़ाई 100 फीट होनी चाहिए, जबकि विश्व नगर क्षेत्र में यह 30 फीट प्रस्तावित है।

हैरानी की बात यह है कि बेतहाशा अतिक्रमण और सड़कों पर अवैध पार्किंग की वजह से यह सड़क कहीं 20 फीट तो कहीं महज 8 फीट ही रह गई है। इतनी संकरी सड़क के कारण यहां दिनभर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और आम जनता का निकलना दूभर हो गया है।

शॉपिंग स्टोर्स के पास पार्किंग नहीं

याचिका में यह भी मुद्दा उठाया गया है कि रोड पर स्थित कई बड़े स्टोर्स और दुकानों के पास अपनी पार्किंग की जगह नहीं है। यहां आने वाले ग्राहक अपने वाहन सड़क पर ही पार्क कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है।

जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। अब देखना यह होगा कि चार हफ्तों के बाद प्रशासन इस अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।