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हाईकोर्ट का निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर को राहत से इंकार

जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर के निलंबन का मामला: कोर्ट ने कहा, सरकार की कार्रवाई द्वेषतापूर्ण और मनमानीपूर्वक नहीं

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Mayor Soumya Gurjar

Mayor Soumya Gurjar

जयपुर। हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर को ग्रेटर नगर निगम जयपुर के महापौर पद से निलंबन पर राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कार्रवाई में द्वेषता और मनमानी के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। वहीं सरकार से 6 माह के भीतर न्यायिक जांच पूरी कराने को कहा है। न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने महापौर पद से निलंबन को चुनौती देने वाली सौम्या गुर्जर की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने 14 जून को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के फैसले से प्रारंभिक जांच के आधार पर महापौर के निलंबन के राज्य सरकार के आदेश पर भी मोहर लग गई है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने निलबंन का फैसला प्राथमिक जांच रिपोर्ट को देखने के बाद लिया। इसे मनमाना या द्वेष से लिया फैसला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि महापौर पद से भाजपा पार्षद को हटाकर भाजपा के ही दूसरे पार्षद को यह पद सौंपा है। कोर्ट ने नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 ए को रद्द करने की प्रार्थना को भी मानने से इंकार कर दिया। सौम्या गुर्जर ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 को चुनौती देते हुए अपने निलंबन को गलत बताया था, जिस पर कोर्ट ने करीबन तीन दिन में करीबन दस घंटे तक सुनवाई की थी।
इस मामले में किया निलंबन
निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह से धक्का-मुक्की और अभद्रता करने के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय उपनिदेशक से जांच करवाई थी। इसके बाद महापौर सौम्या गुर्जर और पार्षद अजय सिंह, पारस जैन और शंकर शर्मा को तत्काल निलंबित कर मामले को न्यायिक जांच के लिए भेज दिया था।
अपराधिक मामलों को दी चुनौती
उधर, नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव की ओर से ज्योति नगर थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर भी सौम्या गुर्जर ने नई याचिका दायर की है, जिस पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
पार्षदों की याचिका पर एक जुलाई को सुनवाई
निलंबित पार्षद पारस जैन, अजय सिंह और शंकर शर्मा की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है, जिन पर एक जुलाई को सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कई तथ्य हाईकोर्ट से खारिज सौम्या गुर्जर की याचिका से मिलते जुलते हैं।