29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Good News : 13 हजार पदों पर भर्ती की राह खुली, राजस्थान हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगा स्टे हटाया

Rajasthan Government Jobs 2023 : राजस्थान में बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। 13 हजार पदों के लिए अटकी भर्ती परीक्षाओं का रास्ता खुल गया है। करीब एक माह से अटकी इन भर्तियों पर लगा स्टे राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने हटा लिया है।

2 min read
Google source verification
Rajasthan Government Jobs 2023

Rajasthan Government Jobs 2023

Rajasthan Government Jobs 2023 : राजस्थान में बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। 13 हजार पदों के लिए अटकी भर्ती परीक्षाओं का रास्ता खुल गया है। करीब एक माह से अटकी इन भर्तियों पर लगा स्टे राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने हटा लिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अभ्यर्थी फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर सहित करीब 13 हजार पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। जस्टिस एम.एम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने इन नौकरियों की भर्ती पर लगा स्टे हटाया।

खंडपीठ ने अपने फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम फैसले के अध्याधीन रखा जाए। कोर्ट चले गए थे अभ्यर्थी इन पदों पर हो रही भर्ती के खिलाफ अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए थे। उनका कहना था कि इन पदों पर हो रही भर्तियों में अकेडमिक अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जा रही है। साथ ही, अनुभव के आधार पर भी अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने इस प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती देते हुए बताया कि अगर अकेडमिक डिग्री के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जाती है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। सरकार की ओर से पैरवी महाधिवक्ता सिंघवी व अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने की।

उन्होंने खंडपीठ को बताया कि सरकार केवल क्वालिफाइंग अंकों के आधार पर ही भर्ती नहीं कर रही है। इसमें अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोड़कर भी मेरिट सूची बनाई जा रही है। उन्होंनें आगे दलील दी की पद खाली होने की वजह से कई जनकल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ रहा है, इसलिए कोर्ट से आग्रह है कि पूरी प्रक्रिया पर स्टे नहीं लगाए। दलीले सुनने के बाद हाई कोर्ट ने भर्तियों पर लगे स्टे को हटाते हुए अपने आदेश में कहा कि इन भर्तियों पर फाइनल सुनवाई अक्टूबर माह में होगी।