
दो लाख से ज्यादा नकद लेनदेन तो आयकर विभाग करेगा कार्रवाई,पत्रिका फोटो
राजस्थान पुलिस के पास दो लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि के लेनदेन का मामला आने पर अब थाना प्रभारी को आयकर विभाग को सूचना देनी होगी। गृह विभाग ने इस बारे में पुलिस महानिदेशक व अन्य पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव (विधि) रवि शर्मा ने हाल ही यह दिशा निर्देश जारी किया है। परिपत्र में कहा गया कि थाने में अचल सम्पति के खरीद-फरोख्त, करार या अन्य प्रकार का दो लाख रुपए या उससे अधिक राशि के नकद लेन-देन का मामला आए तो थानाधिकारी उसके बारे में आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचना दें।
गृह विभाग के आदेश के अनुसार किसी ठेके, करार या अन्य दस्तावेज से पक्षकारों के बीच आपसी सिविल विवाद उत्पन्न होता हो उसके बारे में पुलिस आपराधिक मामला दर्ज नहीं करे। ऐसे मामलों में सात दिन में प्राथमिक जांच पूरी की जाए और कार्रवाई शुरू करने से पहले पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त की अनुमति ली जाए।
हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान 21 मई 2025 को चिंता जाहिर की कि सिविल प्रकरणों में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी एक मामले में कह चुका कि दो लाख से अधिक नकद लेन-देन के मामले में आयकर विभाग को सूचना दी जाए और आयकर अधिकारी मामले को गंभीरता से लें। लापरवाही सामने आने पर मुख्य सचिव भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे।
Published on:
31 Jul 2025 09:42 am
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
