
जयपुर। राज्य सूचना आयोग ने 70 वर्षीय वृद्ध भरत गुप्ता को 22 माह तक सूचना नहीं देने पर नगर निगम, जयपुर-ग्रेटर के मालवीय नगर जोन उपायुक्त पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। आयोग ने अपने आदेश की पालना नहीं होने पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना राशि उपायुक्त के वेतन से काटने व प्रकरण सेवा रिकॉर्ड में दर्ज करने का भी आदेश दिया।
इस मामले में पार्क के रास्ते में अतिक्रमण के संबंध में मई 2023 को सूचना मांगी गई थी। आयोग के सख्ती दिखाने पर नगर निगम उपायुक्त की ओर से अब बताया गया है कि ऐसी सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं है। इस पर मुख्य सूचना आयुक्त एम एल लाठर ने टिप्पणी की कि यह जवाब आवेदन, प्रथम अपील व द्वितीय अपील के समय भी दिया जा सकता था।
साथ ही कहा कि पिछले साल अप्रेल में द्वितीय अपील पर सुनवाई के समय आयोग में नगर निगम की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस आदेश की पालना के संबंध में फरवरी में 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा, तब भी निगम की ओर से आयोग में कोई हाजिर नहीं हुआ।
आयोग ने नगर निगम की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम जयपुर-ग्रेटर के मालवीय नगर जोन के लोक सूचना अधिकारी जोन उपायुक्त को दोषी माना। आयोग ने 22 माह तक सूचना नहीं देने पर जोन उपायुक्त पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया, वही राशि दोषी अधिकारी के वेतन से काटने को कहा। आयोग ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए और उसका सेवा रिकॉर्ड में उल्लेख किया जाए।
Published on:
24 Mar 2025 07:27 am
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