21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीमित परिवारों को मिलेगा पांच लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, ऐसे मिलेगा क्लेम

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे।

less than 1 minute read
Google source verification
Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi accidental Yojana

जयपुर . Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Yojana Latest News: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे। बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रुपए तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ देय होगा। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री गहलोत की जनता से अपील, 'संकट की घड़ी में अपनी भागीदारी निभाकर पानी-बिजली बचाएं'

यों मिलेगा क्लेम

5 लाख रुपए: बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर।

3 लाख रुपए: दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ व एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर।

1.5 लाख रुपए: दुर्घटना में हाथपैर या आंख की पूर्ण क्षति पर।

यह भी पढ़ें : राजस्थान: अब 'धमाल पट्टी' बयान पर गरमाई सियासत, गहलोत पर पलटवार में ये क्या बोल गए कटारिया ?

यह भी पढ़ें : देवा गुर्जर हत्याकांड : 22 आरोपी गिरफ्तार पर एक नहीं चढ़ा हत्थे, एसआईटी की निगाह सम्पत्ति पर