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बड़ी खबर: आवंटित भूमि पर निर्धारित समय में निर्माण नहीं किया तो होगी सख्ती, लगेगा जोरदार झटका

नई भूमि आवंटन नीति के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब सरकार भी बिना पेनल्टी छूट नहीं दे पाएगी।

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प्रतीकात्मक तस्वीर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क/जयपुर। नई भूमि आवंटन नीति के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें जमीन आवंटन के बाद निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं करने वालों पर सख्ती दिखाई गई है। ऐसे मामलों में अब तक सरकार अपने स्तर पर एक वर्ष की छूट दे सकती थी, लेकिन अब सरकार भी बिना पेनल्टी छूट नहीं दे पाएगी। इसमें आवंटन दर की दस प्रतिशत पेनल्टी प्रतिवर्ष प्रस्तावित की गई है। इसमें रियायती दर, सार्वजिनक उपयोग, उद्योग, राजनैतिक दल को आवंटित भूमि शामिल है। अभी प्रावधान है कि सरकार चाहे तो बिना पेनल्टी एक साल की अतिरिक्त छूट दे सकती है।

आवंटी को आवंटन के बाद दो साल और फिर निकाय, प्राधिकरण स्तर पर अतिरिक्त दो साल की छूट मिलती रहेगी। ड्राफ्ट पर जनता से आपत्ति-सुझाव मांगे गए हैं। वहीं मौजूदा नीति में प्रावधान है कि यदि कोई राजनैतिक दल भूमि आवंटन के बाद राष्ट्रीय स्तर का नहीं रह जाता है तो आवंटित भूमि एवं निर्मित भवन स्थानीय निकाय अपने कब्जे में ले लेगा। ड्राफ्ट में यह प्रावधान हटाना प्रस्तावित किया गया है। अभी आवंटन शर्तों व प्रावधान में छूट का अधिकार मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड कमेटी के पास है। कमेटी आरक्षित या डीएलसी दर से 30 प्रतिशत दर तक ही आवंटित कर सकती है, लेकिन प्रस्ताव में इसे 50% तक किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट की डीपीआर सौंपनी होगी

आवंटित जमीन पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसमें प्रोजेक्ट के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता, प्रस्तावित निर्माण का विवरण, वित्तीय लागत का अनुमान और भवन का किस उद्देश्य के लिए उपयोग करेंगे, इन सभी की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। प्रोजेक्ट पूरा करने का निर्धारित समय भी बताना होगा।

संस्थान को यह स्पष्ट करना होगा कि भूमि आवंटन से परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को किस तरह से होगा। अभी तक आवंटित भूमि की राशि अधिकतम 10 माह में जमा कराने का प्रावधान है, जिसे घटाकर 30 दिन किया जा रहा है। भूमि आवंटन के लिए आवेदन शुल्क 5 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए होगा।

यह भी प्रस्तावित

रियायती दर पर जमीन आवंटन- मास्टर प्लान में भूमि में अंकित उपयोग के अनुसार ही आवंटन होगा। भूउपयोग परिवर्तन नियमानुसार होने के बाद ही भूमि आवंटित कर सकेंगे। शहीद स्मारक निर्माण के लिए शहीद के जन्म स्थान से जुड़े निकाय क्षेत्र में 500 वर्गमीटर तक भूखंड नि:शुल्क आवंटन होगा।

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