5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, तय समय सीमा में नंबर प्लेट जरूरी नहीं तो कार्रवाई

High Security Registration Number Plates: राजस्थान में एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification
High Security Registration Number Plates

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, तय समय सीमा में नंबर प्लेट जरूरी नहीं तो कार्यवाही

High Security Registration Number Plates: राजस्थान में एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है। विभाग ने वाहनों के डीलर्स को पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए अधिकृत किया है। वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। इसके लिए विभाग ने एक पोर्टल शुरू किया है।

वाहन मालिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंंक के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मेनुफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाएंगे, जहां संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी और डीलर का चयन कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। नंबर प्लेट का भुगतान ऑनलाइन ही किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान करने के बाद वाहन मालिक से अन्य कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। तय सीमा में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की संख्या एक करोड़ 87 लाख हैं, इनमें 15 साल पुराने करीब एक करोड़ वाहन शामिल हैं।

दिल्ली-एनसीआर में नहीं होगा चालान
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ विंड स्क्रीन पर कलर कोडेड स्टीकर भी नि:शुल्क लगवाए जाएंगे। इन स्टीकर के लगने के बाद दिल्ली और एनसीआर जाने वाले वाले वाहनों के चालान नहीं होंगे। वाहनों के प्रकार के हिसाब से अलग-अलग स्टीकर लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि करीब पांच साल से राजस्थान में एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया अटकी हुई थी। राजस्थान के ऐसे वाहनों के दूसरे राज्यों में चालान किए जा रहे थे। इसके चलते वाहन मालिकों को परेशानी हो रही थी।

यह रहेगी प्लेट लगवाने की समय सीमा
---ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 या 2 है : 29 फरवरी तक

-- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 या 4 है : 31 मार्च तक

-- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 या 6 है : 30 अप्रैल तक

-- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 या 8 है : 31 मई तक

-- ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 या 0 है : 30 जून तक

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की दरें यह रहेंगी

दुपहिया वाहन : 425 रुपए

तिपहिया वाहन : 470 रुपए

चौपहिया वाहन हल्के वाहन : 695 रुपए

मध्यम और भारी मोटरयान : 730 रुपए

ट्रैक्टर व कृषि कार्य संबंधी संयोजन : 495 रुपए