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राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने चेताया, अब देरी हुई तो जवाबदेही तय की जाएगी, जानें कब से हो सकती है वोटिंग

Rajasthan Panchayat election 2026 : राजस्थान निर्वाचन आयोग लंबे समय से अटके पंचायत-निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 अगस्त को शुरू कर देगा, 15 नवम्बर को प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले निकाय चुनाव कराए जाएंगे, 20 सितंबर को पंचायत चुनाव के कार्यक्रम घोषणा कर दी जाएगी।
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Rajasthan Panchayat-Nikay Elections

Rajasthan Panchayat-Nikay Elections : ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat election 2026 : जयपुर। राजस्थान निर्वाचन आयोग लंबे समय से अटके पंचायत-निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 अगस्त को शुरू कर देगा, 15 नवम्बर को प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहले निकाय चुनाव कराए जाएंगे, 20 सितंबर को पंचायत चुनाव के कार्यक्रम घोषणा कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इसे मंजूरी देते हुए कहा कि अब चुनाव के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा और देरी हुई तो जवाबदेही तय की जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सोमवार को यह आदेश दिया।

पहले आदेश के 366 दिन बाद पूरे होंगे चुनाव

कोर्ट ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा व गिरिराज सिंह देवन्दा की जनहित याचिकाओं पर 14 नवम्बर 2025 को 15 अप्रेल तक चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसे सरकार के प्रार्थना पत्र पर 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाया। अब सरकार ने पुन: चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था।

सरकार ने पेश की रिपोर्ट

राज्य सरकार ने 15 जुलाई के कोर्ट आदेश की पालना में रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि सरकार ने पूर्ण सहयोग किया तो अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक) आयोग 5 अगस्त तक ओबीसी का सर्वे कर रिपोर्ट सौंप देगा। 15 अगस्त तक लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। 90 दिन में 15 नवम्बर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

चुनाव की शुरुआत कब से

रिपोर्ट देखकर कोर्ट ने पूछा, चुनाव की शुरुआत कब होगी। जवाब में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि ओबीसी की रिपोर्ट बिना लॉटरी नहीं निकाली जा सकती। इस पर कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग निश्चित तारीख बताए। 31 जुलाई की तारीख निकल रही है, अब तक चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है। महाधिवक्ता ने कहा, सही तरीके से चुनाव कराना आवश्यक है, 17 अगस्त को चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी।

15 अगस्त को क्यों नहीं

कोर्ट ने कहा कि चुनाव में देरी क्यों की जा रही है, 15 अगस्त ऐतिहासिक दिन है इसी दिन चुनाव की घोषणा कर दें। इस पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि 15 अगस्त की छुट्टी है, सब व्यस्त रहेंगे। महाधिवक्ता ने कहा, सरकार दो दिन पहले लॉटरी निकाल लेगी।

पिछले चुनाव तो 21 दिन में हो गए

संयम लोढ़ा की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कहा कि पहली बार चुनाव के लिए 15 अप्रेल का समय दिया और समयसीमा बढ़ाने का प्रार्थना पत्र 16 अप्रेल को आया। अब नवम्बर का समय मांग रहे हैं, यह तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इतना समय क्यों लिया जा रहा है, पिछले चुनाव तो 21 दिन में ही हो गए। इस पर महाधिवक्ता ने कहा, पहले चुनाव टुकड़ों में हुए थे।

अब देरी बर्दाश्त नहीं

कोर्ट ने कहा, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में अब देरी नहीं होनी चाहिए, हर हाल में 5 अगस्त तक आ जाए। चुनाव आयोग 15 अगस्त को चुनाव की घोषणा कर दे। कोर्ट ने चुनाव 15 नवम्बर से पहले कराने की मंशा जाहिर की, जिस पर बीच में दशहरा व दीपावली त्योहार आने को देखते हुए कोर्ट ने 15 नवम्बर की समयसीमा को मंजूरी दे दी। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि अब कोई समय नहीं बढ़ाया जाएगा, देरी हुई तो जवाबदेही तय की जाएगी।

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