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राजस्थान पुलिस सेवा नियम में OBC के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत

Rajasthan Police Service Rules : राजस्थान पुलिस सेवा नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट यथावत है।

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Rajasthan Police Service Rules OBC Age Limit 5 Years Relaxation Provision Remains Intact

राजस्थान पुलिस सेवा नियम में OBC के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत

Rajasthan Police Service Rules :राजस्थान पुलिस सेवा नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट यथावत है। अधिसूचना जारी करते समय 5 वर्ष की छूट का प्रावधान भूलवश 2 स्थानों पर अंकित हो जाने पर इसे संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया है। इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13 नवम्बर 1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में ओ.बी.सी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार दो वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। इसके पश्चात अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में 5 वर्ष की अभिवृद्धि का प्रावधान जोड़ा गया था।

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने बताया पूरा मामला

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि 16 अप्रेल 2021 को अधिसूचना जारी कर विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में भी ओ.बी.सी. वर्ग के लिए बी.सी. अंकित कर ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड़ दिया गया। परन्तु अधिसूचना जारी करते समय ओ.बी.सी. वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (1) के परंतुक (iii) एवं परन्तुक (xvii) दोनों में विद्यमान रह गया।

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राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में किया संशोधन

संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि परन्तुक (xvii) को विलोपित किए जाने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया गया है।

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