
Rajasthan Roadways: कोटपूतली। रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अब रोडवेज के उड़न दस्तों की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक सिर्फ परिचालक को ही इसके लिए दोषी माना जाता था, लेकिन अब परिचालक के साथ बिना टिकट यात्री भी दोषी होगा। बसों में बेटिकट यात्रा की रोकथाम के लिए राजस्थान रोडवेज ने पैसेंजर फाल्ट नियम लागू किया है।
इसके तहत बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर उड़न दस्ता पैसेंजर से किराए की राशि का 10 गुणा या अधिकतम दो हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। अभी तक बिना यात्रा करते पाए जाने पर उड़न दस्ता सिर्फ परिचालक के खिलाफ ही कार्रवाई करता था। रेड रिमार्क लगाता था।
इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट मौके से ही मुख्यालय को भेजी जाती है। लेकिन अब परिचालक के साथ यात्री भी दोषी माना जाएगा। यदि वह जुर्माना राशि देने से मना करता है तो उड़न दस्ता उस पैसेंजर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकता है। रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए परिचालकों को पाबंद किया गया है।
रोडवेज बस में यात्रा करते समय यात्री यदि टिकट प्राप्त नहीं करता है या कंडक्टर उसे टिकट नहीं देता है तो इसका नुकसान यात्री को ही वहन करना पड़ेगा। रोडवेज के नियमों के अनुसार टिकट दिखाने की जिम्मेदारी यात्री की है।
Published on:
03 Oct 2024 01:27 pm
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