
फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान में एसआई भर्ती-2025 परीक्षा पर नया अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान एसआई परीक्षा स्थगित करने से साफ साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आयु सीमा में छूट मांग रहे याचिकाकर्ताओं और उन्हीं के समान अन्य अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बैंच ने सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के सभी अभ्यर्थियों को तीन दिन बाद होने वाली परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की भागीदारी पूरी तरह से अस्थायी (प्रोविजनल) होगी। इन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा।
याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान में 5 और 6 अप्रेल 2026 को प्रस्तावित एसआई/प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 परीक्षा को कम से कम 4 सप्ताह के लिए टालने का अनुरोध किया। पर परीक्षा स्थगित करने के अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया हैं।
याचिकाकर्ता की इसके पीछे दलील थी कि राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित संबंधित अपीलों में, जिनमें निर्णय सुरक्षित रखा गया है, अभी तक फैसला सुनाया नहीं है। उनका कहना था कि परीक्षा आयोजित होने से उनके अधिकार निष्प्रभावी हो जाएंगे।
राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। राज्य सरकार ने परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली है। अब यदि परीक्षा को रोका जाएगा तो व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न होगी। साथ ही जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने से इनकार कर दिया।
यह था मामला पूरा विवाद एसआई भर्ती-2021 से जुड़ा हैं। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पेपरलीक और गंभीर अनियमित्ताओं के चलते साल 2021 की एसआई भर्ती को 28 अगस्त 2024 को रद्द कर दिया, लेकिन एकलपीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले को 8 सितंबर को खंडपीठ ने स्टे कर दिया।
उधर दूसरी तरफ राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रेल को होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तैयारियां पूरी हैं। उधर सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत जालसाजी, पेपर लीक, डमी कैंडिडेट या नकल की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
Updated on:
02 Apr 2026 02:22 pm
Published on:
02 Apr 2026 02:22 pm
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