
वनरक्षक भर्ती परीक्षा- एक पद और 686 से अधिक दावेदार, 16 लाख से अधिक अभ्यार्थी रजिस्टर्ड
जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश में शनिवार से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। 2300 पदों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर विभाग और पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। प्रदेश भर में दो पारी में आयोजित होने वाली परीक्षा करीब 16 लाख 36 हजार 516 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। इनमें जयपुर के 3 लाख 20 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हैं।
चयन बोर्ड ने अभ्यार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वह परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। राजधानी जयपुर में परीक्षा के लिए 3 लाख 20 हजार परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2300 पदों के लिए वनपाल भर्ती परीक्षा दो दिन में चार पारियों में आयोजित होगी। पहले दिन शनिवार को पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा 2.30 बजे से 4.30 बजे तक होगी। इसी तरह रविवार को भी दो पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड प्रदेश के 30 जिलों में वनरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। जयपुर के अतिरिक्त यह परीक्षा अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर,जोधपुर,कोटा, उदयपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, पाली, धौलपुर,सीकर, झुंझुनू, नागौर, दौसा, सवाईमाधोपुर,चूरू, चित्तौडगढ़़, राजसमंद, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
अभ्यार्थियों को रखना होगा यह ध्यान
. परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटा पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र
. परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं
. ज्वेलरी पहन परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगा प्रवेश
. घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट या किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर नहीं जा सकेंगे।
. पर्स, हैंडबैग या डायरी लाने पर भी रोक है।
. अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने साथ इनमें से कुछ भी लाते हैं। तो उन्हें इसे परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी परीक्षार्थी की ही होगी।
. किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल, ब्लूटूथ,कैलकुलेटर लाने पर रोक।
. अनुचित साधनों का किया प्रयोग तो खिलाफ अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत कार्रवाई होगी।
. वहीं परीक्षा के दौरान नकल और धांधली करने पर राजस्थान में नकल के खिलाफ बने कानून के तहत 10 से 12 साल की सजा के साथ आरोपी की सम्पति सीज कर उससे जुर्माना वसूला जाएगा।
Published on:
12 Nov 2022 08:46 am
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